मीडिया भी आपको करता है प्रतिबंधित और यदि किया उल्लंघन तो हो सकती है सजा जानिये केसे :-
भारत मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है अनुच्छेद 19(1)(a/क) द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) द्वारा अंकुश लगाया गया है भारतीय संविधान द्वारा भाषण की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निम्नलिखित प्रकार से लगाए गए हैं |
➤कोई भी नागरिक इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है जिससे भारत की प्रभुता एवं अखंडता प्रभावित हो |
➤कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता जिसके कारण भारत की विभिन्न मित्र देशों से मित्रता समाप्त हो जाए |
➤इस प्रकार के भाषण पर रोक लगाई जा सकती है जिसके कारण सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है तथा जो अपराधों को करने की प्रेरणा देता हो |
➤भाषण देने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अशिष्ट एवं अनैतिक भाषण दे तथा लोकशालीनता को त्याग दें |
➤कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता जिसे न्यायालय की अवमानना हो |
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➤भाषण देने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अशिष्ट एवं अनैतिक भाषण दे तथा लोकशालीनता को त्याग दें |
➤कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता जिसे न्यायालय की अवमानना हो |

मध्यप्रदेश के प्रमुख किले FORT OF MADHYA PRADESH
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