मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 । SPECIALLY FOR MPPSC.

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को कुशलता, दक्षता, नैतिकता के साथ सेवाएं देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया । 

इस अधिनियम के तहत तय समय सीमा के अंदर लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान की गई है इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां लोगों को नागरिक सेवाएं देने की समय सीमा निश्चित की गई है ।

वर्तमान समय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 16 विभागों की 52 सेवाओं को शामिल किया गया है इस अधिनियम के तहत तय समय सीमा में सेवा प्रदान ना करने पर  ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम ₹5000 तक का जुर्माना अर्थदंड संबंधित विभाग के कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है।

किसी व्यक्ति को तय समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है ।

राज्य सरकार धारा 10 के तहत इस अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है इस प्रकार यह अधिनियम मध्य प्रदेश के नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है जो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने का सफल प्रावधान है ।










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