केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
Central Board Of Investigation
➤सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है इसे सख्ती दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है ।➤इसकी स्थापना 1941 में की गई थी जिसे अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया ।
➤इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ।
उद्देश्य
➤संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के वितरण एवं सफल अभियोग दायर करना साथ ही पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना ।
कार्य
➤केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना ।➤राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों के अतिक्रमण की जांच करना आदि।
➤पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए किसी गंभीर अपराध का अनुसंधान करना आदि ।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | |
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Seal of CBI | |
अवलोकन | |
गठन | 1941 as the Special Police Establishment |
अधिकारक्षेत्रा | भारत सरकार |
मुख्यालय | नई दिल्ली, भारत |
कर्मचारी | Sanctioned: 7274 Actual: 5685 Vacant: 1589 (21.84%) as on 01 Mar 2017[1] |
वार्षिक बजट | ₹695.62 करोड़ (US$101.6 मिलियन) (FY2017-18)[2] |
कार्यपालक | Rishi Kumar Shukla, निदेशक |
मातृ | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions |
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