गौरव जोन को महंगी पड़ी पशु क्रूरता । पढ़िए पशु क्रूरता अधिनियम ।

दिल्ली के गौरव जोन की गिरफ्तारी , और पशु क्रूरता अधिनियम के बारे में पढ़ें 

दिल्ली के एक यूट्यूबर गौरव जोन अभी अपने कारनामों के कारण बहुत चर्चा में है । गौरव जोन अपने यूट्यूब चैनल पर अपने कुत्ते डॉलर के साथ विडियोज बनाते है, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पालतू कुत्ते जिसका नाम डॉलर है , उसके साथ गौरव ने एक क्रूरता भरा वीडियो बनाया । उन्होंने अपने कुत्ते को हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों के साथ बांधा और उसे हवा में उड़ाया , जिसमें उसकी मां भी उसका साथ दे रही है । वीडियो अपलोड होने के बाद लोगों ने उसपर बहुत टिप्पणियां कि जिसके बाद उस वीडियो को हटा दिया गया । दिल्ली पुलिस द्वारा गौरव जोन को गिरफ्तार कर लिया गया है । बेजुबान जीव के साथ ऐसा कृत्य करना कानूनन अपराध है तथा गौरव जोन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है । 



जानिए क्या है पशु क्रूरता अधिनियम

यह अधिनियम वर्ष 1960 में संपूर्ण देश में लागू किया गया ।

इस अधिनयम का उद्देश्य जानवरो के साथ अमानवीय व्यवहार तथा जानवरो के उत्पीड़न की प्रवृति को रोकना है ।

इस अधिनियम में अनावश्यक क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सज़ा का प्रावधान है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है।

पशु क्रूरता अधिनियम की धरा 11. 

पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार (1) यदि कोई व्यक्ति–


(क) किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर सवारी करके उसे अत्यधिक हांकेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यंत्रणा देगा या अन्यथा उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा या करवाएगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, या स्वामी होते हुए किसी पशु के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करने देगा, अथवा


(ख) [किसी कार्य श्रम में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो अपनी आयु या किसी रोग, अंग-शैथिल्य, घाव, फोड़े के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रकार लगाए जाने के अनुपयुक्त है, या स्वामी होते हुए ऐसे किसी अनुपयुक्त पशु को इस प्रकार लगाए जाने देगा ; अथवा


(ग) किसी पशु को जानबूझकर तथा अनुचित रूप से कोई अतिकारक औषधि या अतिकारक पदार्थ देगा [किसी पशु को] जानबूझकर और अनुचित रूप से ऐसी कोई औषधि वा पदार्थ खिलवाएगा या खिलवाने का प्रयास


या ' करेगा अथवा


(घ) किसी पशु को किसी दान में, या यान पर या अन्यथा ऐसी रीति से या ऐसी स्थिति में प्रवाहित करेगा या ले जाएगा जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचती है; अथवा (ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लम्बाई और चौड़ाई


इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके अथवा


(च) किसी पशु को अनुचित रूप से छोटी या अनुचित रूप से भारी किसी जंजीर या रम्सी में किसी अनुचित अवधि तक के लिए बांधकर रखेगा अथवा


(छ) स्वामी होते हुए किसी ऐसे कुत्ते को, जो अभ्यासत: जंजीर में बंधा रहता है या बन्द रखा जाता है, उचित से व्यायाम करने या करवाने की उपेक्षा करेगा अथवा


(ज) किसी पशु का स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आचय नहीं देगा अथवा (झ) उचित कारण के बिना किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे


भुखमरी या प्यास के कारण पीडा पहुंचे अथवा


(घ) किसी ऐसे पशु को, जिसका वह स्वामी है, जानबूझकर किसी मार्ग में छोड़ कर घूमने देगा जब कि वह पशु किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या किसी रोगग्रस्त या विकलांग पशु को, जिसका वह स्वामी है, उचित कारण के बिना किसी मार्ग में मर जाने देगा अथवा


(ट) किसी ऐसे पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंगविच्छेद, भुखमरी, प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हो अथवा


*[(ठ) किसी पशु का अंगविच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्ली अन्तःक्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक कूरढंग से मार डालेगा अथवा


'((ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से


(1) किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशु वन में चारे के रूप में बांधा जाना भी है) कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए अथवा (ii) किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त करेगा अथवा 

(ढ) पशुओं की लड़ाई के लिए या किसी पशु को सताने के प्रयोजनार्थ, किसी स्थान को मुख्यवस्थित करेगा. बनाए रखेगा उसका उपयोग करेगा, या उसके प्रबन्ध के लिए कोई कार्य करेगा या किसी स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाने देगा या तदर्थ प्रस्ताव करेगा या ऐसे किसी प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करेगा अथवा


(ण) गोली चलाने या निशानेबाजी के किसी मैच या प्रतियोगिता को, जहां पशुओं को बंधुआ हालत से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन पर गोली चलाई जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए बढ़ावा देगा या उसमें भाग लेगा,


यह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या त्वत अपराध की दशा में, जो पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से, जो पच्चीस से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा से दण्डित किया जाएगा। 



 उपरोक्त नियमो का उलंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है ।

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